गुजरात दंगा मामले में 22 आरोपियों को बरी कर दिया है जिसमें 17 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप लगा था गुजरात 2002 में गोधरा कांड के बाद दंगे फैल गए थे जिसमें अदालत ने 22 आरोपियों को रिहा कर दिया है इस दंगे में 17 लोग मारे गए थे जिन्हें जिंदा जला दिया गया था



8 आरोपियों को सुनवाई से पहले ही मौत हो गई
वकील गोपाल सोलंकी ने कहा के कुछ आरोपियों की मृत्यु सुनवाई के दौरान हो गई जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ सबूत एकता नहीं कर पाए और कुछ जवाबी बयान देने से मुकर गए बचाव पक्ष का कहना है कि उन्हें अपने परिजनों के साथ तक का तक नहीं मिले सबूतों की कमी के कारण गुजरात अदालत ने 22 आरोपियों को बरी कर दिया लेकर इनमें से 8 आरोपियों की तो मृत्यु हो केस की सुनवाई में ही हो गई
पंचमहल के हलोल गांव में दंगे हो गए जिसमें 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया इन 22 में से आठ आरोपी सुनवाई के दौरान ही दम तोड़ दिया 3:00 पर साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी जलाए जाने के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे जिसमें 59 व्यक्तियों की मौत हो गई
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